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इडी की कार्रवाई, बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद की संपत्ति जब्त, स्‍टे की वजह से क्लासिक कोल की संपत्ति नहीं की जा सकी जब्त

रांची : प्रवर्तन निदेशालय(इडी) की टीम ने बुधवार को मनी लाउंड्रिंग मामले में बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा की संपत्ति और बैंक में जमा 43.12 लाख रुपये जब्त कर ली. सिन्हा की खूंटी स्थित 8.20 एकड़ जमीन भी जब्त कर ली गयी है. कागज पर जमीन का मूल्य 11.57 लाख रुपये दिखाया गया है. हालांकि […]

रांची : प्रवर्तन निदेशालय(इडी) की टीम ने बुधवार को मनी लाउंड्रिंग मामले में बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा की संपत्ति और बैंक में जमा 43.12 लाख रुपये जब्त कर ली. सिन्हा की खूंटी स्थित 8.20 एकड़ जमीन भी जब्त कर ली गयी है.

कागज पर जमीन का मूल्य 11.57 लाख रुपये दिखाया गया है. हालांकि जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य 50 लाख से अधिक बताया जा रहा है. वहीं, बैंक ऑफ इंडिया (खूंटी ब्रांच) के खाता में जमा 43.12 लाख रुपये भी जब्त कर लिये गये. उन्होंने तीन सेल डीड के माध्यम से जमीन खरीदी थी.

जांच में पाया गया था कि नौ दिसंबर 2009 को ही सेल डीड संख्या 1010,1011 और 1012 के सहारे जमीन खरीदी गयी थी. इडी ने यह कार्रवाई एडजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा दिये गये अंतिम आदेश के आलोक

में की.

इडी ने पूर्व में चर्चित इंजीनियर के पारिवारिक सदस्यों के नाम खरीदी गयी कुल तीन करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था.

पत्नी के नाम खरीदी गयी संपत्ति पर स्टे आर्डर : हालांकि ट्रिब्यूनल का स्टे ऑर्डर होने के कारण सिन्हा की पत्नी के नाम खरीदी गयी संपत्ति को स्थायी रूप से कब्जे में नहीं लिया जा सका. राज्य सरकार के इस चर्चित इंजीनियर पर निगरानी (अब एसीबी) ने बिना काम किये ही 16.91 करोड़ रुपये के गबन की प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया था. एसीबी की कार्रवाई के बाद इडी ने भी सिन्हा के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी.

क्लासिक कोल की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकी : वहीं, एक अन्य मामले में इडी की टीम चितरपुर स्थित क्लासिक कोल की संपत्ति जब्त करने गयी थी. हालांकि ट्रिब्यूनल का स्टे ऑर्डर होने की वजह से क्लासिक कोल की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकी. एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने अलकतरा घोटाले में शामिल क्लासिक कोल कंपनी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था.

इस आदेश के आलोक में इडी की टीम चितरपुर स्थित क्लासिक कोल की जमीन को जब्त करने पहुंची थी. लेकिन ट्रिब्यूनल द्वारा स्टे ऑर्डर जारी किये जाने की वजह से क्लासिक कोल की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकी.

16.91 करोड़ बिना काम कराये ही किया था गबन

इस मामले में सजा सुनाये जाने पर कर दिये गये थे बर्खास्त

एसीबी की कार्रवाई के बाद इडी ने भी मनी लाउंड्रिंग मामले में दर्ज की थी प्राथमिकी

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