11.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

रांची : सरकारी कर्मियों व पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ा, जानें कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में

महंगाई भत्ता सात की जगह 9% की दर से देय होगा रांची : कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. महंगाई भत्ता सात की जगह नौ प्रतिशत की दर से देय होगा. बढ़ोतरी एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगी. सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि […]

महंगाई भत्ता सात की जगह 9% की दर से देय होगा
रांची : कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता दो प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. महंगाई भत्ता सात की जगह नौ प्रतिशत की दर से देय होगा.
बढ़ोतरी एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगी. सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि से सरकार पर सालाना 243 करोड़ रुपये व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से 107 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. कैबिनेट ने आरक्षण नियमावली आरक्षण अधिनियम की धारा 4 (2)(क) में अध्यादेश के सहारे संशोधन करने का फैसला किया है.
इस संशोधन से सामान्य वर्ग की महिलाओं को पांच प्रतिशत और सामान्य वर्ग के विकलांगों को चार प्रतिशत की दर से क्षैतिज आरक्षण मिलेगा.
अधिनियम की इस धारा में पहले महिलाओं और विकलांगों के लिए क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान केवल आरक्षित वर्गों में था. हालांकि, अनारक्षित वर्ग में सरकार ने संकल्प के माध्यम से क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान को लागू किया था. कानूनी बाध्यताओं के तहत अधिनियम में इसके अनुरूप संशोधन करना आवश्यक था. इस वजह से फिलहाल अध्यादेश के माध्यम से संशोधन का फैसला किया गया.
कैबिनेट ने झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली में भी संशोधन का फैसला किया है. यह संशोधन कर्मचारी चयन आयोग के अनुरोध पर किया गया.
आयोग ने सरकार से अनुरोध किया था कि जेपीएससी के समरूप ही अवर खनन अभियंत्रण सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ मार्क्स में संशोधन किया जाये. आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए कैबिनेट ने सामान्य जाति के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग अनुसूची एक के लिए कट ऑफ मार्क्स 34 प्रतिशत निर्धारित किया.
राप्रसे के अधिकारी अमेरिकन रविदास होंगे बर्खास्त
कैबिनेट ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमेरिकन रविदास को बर्खास्त करने का निर्णय लिया. इस अधिकारी ने सिमडेगा में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के दौरान आपदा राहत कोष से तालाब निर्माण की योजनाओं में 10.23 लाख रुपये का गबन किया था.
इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी. न्यायालय में इन आरोपों के मद्देनजर रविदास को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी थी. रविदास ने इस सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसे ऊपरी अदालत ने खारिज कर दिया था. इस तथ्य के मद्देनजर जेपीएससी की सहमति के बाद कैबिनेट ने बर्खास्तगी के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एचइसी में प्रस्तावित कोर कैपिटल साइट वन में आधारभूत संरचना जैसे बिजली, पानी, सड़क आदि की व्यवस्था के लिए 103.31 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति
धनबाद के बरमसिया में 0.7545 एकड़ जमीन 5.49 करोड़ रुपये के भुगतान पर रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने की अनुमति
वैसे सरकारी कर्मचारियों, जिनका वेतन निर्धारण भूल वश अधिक हो गया हो, उनसे वसूली के लिए नीति निर्धारित करने का फैसला
रांची में इनोवेटिव पार्क का काम नोमिनेशन के आधार पर एसटीपीआइ सेंटर को काम और पांच साल तक सालाना 50 लाख रुपये देने का निर्णय. इससे संबंधित एमओयू पर सहमति.
हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत आठ लोगों की सेवा नियमित करने का फैसला
आपदा प्रबंधन प्राधिकार में संविदा पर कार्यरत नौ लोगों को एक साल अवधि विस्तार देने पर मंजूरी
जल संसाधन में ठेकेदार निबंधन नियमावली स्वीकृत
Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel