रांची : रिश्वत लेने के दोषी जेई को दो साल की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
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रांची : एसीबी की अदालत ने रिश्वत मामले में गुमला के जेई नागेश्वर तिवारी को दो साल की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 12 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में गुमला बसिया निवासी कार्तिक भगत ने शिकायत दर्ज करायी थी. कार्तिक को […]
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रांची : एसीबी की अदालत ने रिश्वत मामले में गुमला के जेई नागेश्वर तिवारी को दो साल की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 12 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में गुमला बसिया निवासी कार्तिक भगत ने शिकायत दर्ज करायी थी. कार्तिक को ग्राम समृद्धि योजना के तहत काम मिला था. इसकी राशि के भुगतान के लिए नागेश्वर तिवारी ने पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. एसीबी की टीम ने अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था.
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