राशन कार्ड लाभुकों के लिए तय होंगे नये पैमाने, 2500 संपन्न कार्डधारियों को नोटिस

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रांची : सरकार का मानना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी शामिल हैं, जो खाते-पीते घरों के हैं. इस योजना का लाभ योग्य लोगों को देने के लिए राशन कार्ड लाभुकों की पात्रता संबंधी नयी शर्तें तय की जानी हैं. खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिए समिति […]

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रांची : सरकार का मानना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी शामिल हैं, जो खाते-पीते घरों के हैं. इस योजना का लाभ योग्य लोगों को देने के लिए राशन कार्ड लाभुकों की पात्रता संबंधी नयी शर्तें तय की जानी हैं.
खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसके लिए समिति का गठन किया है. खाद्य निदेशक सुनील कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बनी कमेटी में बलराम (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मनोनीत आयुक्त के सलाहकार), अशरफी नंद प्रसाद (भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड), राकेश कुमार सिंह (राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद) तथा आरपीपी सिंह (अर्थशास्त्री) शामिल हैं. यह कमेटी 15 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है.
इधर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी अपने-अपने जिलों में गुलाबी (प्राथमिकता सूची) व पीला (अंत्योदय) राशन कार्ड धारी अयोग्य लोगों को नोटिस भेज रहे हैं. झारखंड कंट्रोल ऑर्डर-2017 के प्रावधान के अनुसार सत्य पाये जाने पर ऐसे कार्डधारी पर मुकदमा किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर अब तक लिये गये अनाज की कीमत की वसूली सूद सहित हो सकती है.
रांची जिले में ही पहले चरण में करीब 2500 लोगों को नोटिस दिया जा रहा है. गौरतलब है कि अभी राज्य भर में करीब 57.10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती दरों पर अनाज, केरोसिन, चीनी व नमक उपलब्ध कराया जा रहा है. इन परिवारों से लगभग 2.62 करोड़ लोग जुड़े हैं.
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