रांचीः मुर्गा चोरी कर खाने के इलजाम में कजरू गंझू दो -तीन महीने तक जेल में रहा. फिर उसे जमानत मिली. पर केस खिंचता रहा. अंतत: आठ साल तक केस चलते रहने के बाद गवाही पूरी नहीं हुई और एजेसी बीके गौतम की अदालत ने उसे मामले से रिहा कर दिया. यह मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 04/06 से संबंधित है. ओरमांझी के गणोशपुर गांव के राम प्रकाश बेदिया ने थाना में शिकायत दर्ज की थी कि दो जनवरी 2006 को गांव के ही कजरू गंझू ने उसका पांच सौ रुपये का मुर्गा चोरी कर खा लिया था.
पूछताछ करने पर कजरू ने उसे लाठी मारकर घायल कर दिया था. इस मामले में 31 मार्च 2008 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जबकि तीन जनवरी 2009 को आरोप गठित हुआ था. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाही हुई. पर जांच पदाधिकारी एवं अन्य गवाहों के नहीं आने की वजह से मामले को खत्म करते हुए कजरू को रिहा कर दिया गया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओपी गौरव ने बहस की.