रांची : पत्नी को जलाकर मार डाला, पति गिरफ्तार

Updated at : 17 Jul 2018 9:20 AM (IST)
विज्ञापन
रांची : पत्नी को जलाकर मार डाला, पति गिरफ्तार

तुपुदाना के हुलहुंडू गांव में हुई घटना रांची : तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंडु गांव निवासी सुकरा कच्छप ने सोमवार की सुबह पत्नी मैनी कच्छप की हत्या कर दी़ इससे पहले सुकरा ने उसके दोनों हाथ-पैर बांध दिये और उसे जिंदा जला कर मार डाला़ इस संबंध में मैनी कच्छप के पिता मुंडा उरांव के […]

विज्ञापन
तुपुदाना के हुलहुंडू गांव में हुई घटना
रांची : तुपुदाना ओपी क्षेत्र के हुलहुंडु गांव निवासी सुकरा कच्छप ने सोमवार की सुबह पत्नी मैनी कच्छप की हत्या कर दी़ इससे पहले सुकरा ने उसके दोनों हाथ-पैर बांध दिये और उसे जिंदा जला कर मार डाला़ इस संबंध में मैनी कच्छप के पिता मुंडा उरांव के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है़
आरोपी सुकरा कच्छप को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे मंगलवार को जेल भेजा जायेगा़ मुंडा उरांव ने पुलिस को बताया कि 10 साल पहले सुकरा उरांव से मैनी कच्छप की शादी हुई थी. सोमवार को उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री की मौत हो गयी है़ मैनी की चार बेटियां है़ं बेटी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पिता सुकरा ने मैनी को जलाया है़ इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया़
हाथ-पैर बांधा और केरोसीन डाल कर जला दिया : पुलिस को मैनी देवी के पुत्रियों से पूछताछ करने पर पता चला कि रविवार की रात सुकरा नशे की हालत में घर आया था. हर दिन वह नशे में मैनी के साथ मारपीट करता था़ रविवार की रात इसी बात पर पत्नी से उसका विवाद हो गया. सुकरा ने पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद उसे घर के अंदर एक खंभे से बांध दिया.
हाथ-पैर बांधने के बाद सुकरा ने केरोसीन तेल डालकर उसे जला दिया. बच्चियां मां की ऐसी हालत देखकर शोर मचाने लगी. इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी. घटना को अंजाम देने के बाद सुकरा फरार हो गया था़
रांची : एजेसी सह महिला फास्ट ट्रैैक कोर्ट के एसके पांडे की अदालत ने बिरहोर महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सभी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सजा पानेवाले अभियुक्तों में पुस्तम मुंडा, रमेश मुंडा, संतोष कुमार मुंडा, मलय मांझी अौर समल पुरान शामिल हैं. अभियुक्तों को अदालत ने 12 जुलाई को दोषी करार दिया था. यह घटना 11 फरवरी 2017 की है.
महिला अपने पति के साथ तमाड़ में मेला देखकर घर लौट रही थी. रास्ते में नीलाकोचा के पास अभियुक्तों ने महिला के पति के साथ मारपीट की अौर महिला को झाड़ी की अोर खींचकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया.
इस दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी गयी. घटना के बाद अभियुक्तों ने दोनों को आधे रास्ते ले जाकर छोड़ दिया. मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 13/ 2017 दिनांक 18/2/17 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola