अनुसूचित जाति-जनजाति समेत झारखंड के सभी कर्मचारियों को अब मिलेगी प्रोन्नति, जानें
Updated at : 06 Jul 2018 7:10 AM (IST)
विज्ञापन

अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने आदेश जारी किया रांची : अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के राज्यकर्मियों को अब झारखंड में प्रोन्नति मिलेगी. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मियों को प्रोन्नति देने का आदेश जारी कर दिया है. विभाग ने 25 जनवरी 2018 को प्रोन्नति पर रोक से संबंधित जारी पत्र को […]
विज्ञापन
अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने आदेश जारी किया
रांची : अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के राज्यकर्मियों को अब झारखंड में प्रोन्नति मिलेगी. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने कर्मियों को प्रोन्नति देने का आदेश जारी कर दिया है. विभाग ने 25 जनवरी 2018 को प्रोन्नति पर रोक से संबंधित जारी पत्र को निरस्त कर दिया है. साथ ही लिखा है कि राज्य में प्रभावी नियमों-प्रावधानों के आलोक में सरकारी सेवकों को प्रोन्नति प्रदान की जाये. अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
क्या आदेश दिया है न्यायालय ने : न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य सरकार आरक्षित से आरक्षित व अनारक्षित से अनारक्षित कोटे व मेरिट के मामले में प्रमोशन दे सकती है.
प्रमोशन से संबंधित याचिका के लंबित होने से इसे पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है. यह स्पष्ट किया गया है कि मामले के लंबित होने की वजह से सरकार प्रमोशन देने से वंचित नहीं कर सकती है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था हस्तक्षेप
एसटी-एससी को प्रमोशन देने का मामला न्यायालय में लंबित रहने के बाद झारखंड सरकार ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इस बीच सामान्य कोटि के कर्मियों ने अपनी प्रोन्नति का मामला उठाया और कहा कि लंबित मामला अनुसूचित जनजाति व जाति के कर्मियों से संबंधित है.
ऐसे में उन्हें प्रोन्नत मिलनी चाहिए. उनका कहना था कि आरक्षित कोटे के कर्मियों का प्रमोशन बाधित है, न कि उनका. इसके बाद सरकार ने अनुसूचित जाति व जनजाति के 36 फीसदी पदों को छोड़ कर शेष सामान्य कोटि के 64 फीसदी कर्मियों को प्रमोशन देने का आदेश दिया. इसका विरोध अनुसूचित जनजाति व जाति के राज्यकर्मियों ने किया.
इसके बाद मुख्यमंत्री ने पहल की और सारे कर्मियों को औपबंधिक प्रमोशन देने की दिशा में कार्रवाई करने का आदेश दिया. फिर सरकार की अोर से सारे कर्मियों को प्रमोशन देने से संबंधित एक याचिका हाइकोर्ट में दायर की. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकार के प्रोन्नति को लेकर आये आदेश का भी हवाला दिया गया. इस तरह प्रमोशन के मामले में अंतिम निर्णय आने तक सारे सेवकों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




