रांची : एजेसी राजीव आनंद की अदालत ने हत्या मामले में आरोपी जेवियर होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. जेवियर होरो ठेकेदारी का काम करता था. उस पर पीएलएफआइ के उग्रवादियों के साथ सांठगांठ कर पारा शिक्षक महेंद्र साहू की हत्या में शामिल होने का आरोप था. मामले में वर्ष 2015 में लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. जानकारी के अनुसार पारा शिक्षक महेंद्र साहू घर निर्माण (सेटंरिंग) के लिए पटरा वगैरह किराये पर दिया करता था. उसने जेवियर होरो को भी पटरा किराये पर दिया था.
जब बकाया पैसे वसूलने के लिए वह जेवियर के पास जा रहा था, तो रास्ते में ही वह अपनी मोटरसाइकिल सहित गायब हो गया. बाद में उसकी सिरकटी लाश लापुंग के कटकुंअरी गांव के पास बरामद हुई. मामले में अभियोजन की अोर से 12 गवाही करायी गयी थी. लेकिन सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में असफल रहा. मामले में बचाव पक्ष की अोर से अधिवक्ता पीयूष मिश्रा ने पैरवी की.