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लालू यादव को इलाज कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट ने दिया 6 सप्ताह का प्रोविजनल बेल

Updated at : 11 May 2018 10:55 AM (IST)
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लालू यादव को इलाज कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट ने दिया 6 सप्ताह का प्रोविजनल बेल

रांची : चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें 6 सप्ताह का प्रोविजनल बेल दे दिया. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि लालू को […]

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रांची : चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने उन्हें 6 सप्ताह का प्रोविजनल बेल दे दिया. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि लालू को सिर्फ इलाज कराने के लिए यात्रा करने की छूट होगी. इस दौरान वह कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं कर पायेंगे. प्रेस से भी बात नहीं कर पायेंगे.

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के मटकोर के का दिन पूरे परिवार और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए दोहरी खुशियां लेकर आया. लालू को प्रोविजनल बेल मिलने से पहले उनके छोटे बेटे और बिहार के उप-मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के साथ-साथ राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी को कोर्ट की अवमानना के मामले में राहत मिल गयी. इन लोगों ने सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा लालू को सजा सुनाये जाने के फैसले पर टिप्पणी की थी, जिसे विशेष जज शिवपाल सिंह ने कोर्ट की अवमानना मानते हुए टिप्पणी करने वाले सभी राजद नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया था. इसके खिलाफ राजद नेताओं ने झारखंड हाइकोर्ट में अपील की थी.अपीलकी सुनवाई करते हुएजस्टिसअपरेश कुमार सिंह ने नोटिस को खारिज कर दिया.

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लालू प्रसादकी जमानत पर झारखंड हाइकोर्ट में बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम और सबसे महंगे वकीलों में एक अभिषेक मनु सिंघवी रांची आये थे. वकीलों ने लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 12 सप्ताहकी औपबंधिक जमानत देने की अपील कोर्ट से की थी, लेकिन जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने उन्हें 6 सप्ताह की जमानत दी. इस दौरान वह बेहतर इलाज करवा सकेंगे.

चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआइ की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद से लालू प्रसाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागर में बंद थे. गुरुवार को बेटे की शादी में शामिल होने के लिए उन्हें तीन दिन की पेरोल मिली थी,जिसके बाद वह पटना चले गये.

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ज्ञात हो कि 23 दिसंबर, 2017 को देवघर कोषागार से निकासी के मामले में विशेष जज शिवपाल सिंह ने लालू को सजा सुनायी थी. इसके बाद लालू प्रसाद को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. फरवरी में लालू की तबीयत खराब होने पर उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बाद में एम्स रेफर कर दिया गया. एम्स में इलाज पूरा होने के बाद लालू को फिर से रिम्स भेज दिया गया. लालू यादव फिलहाल अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी में शरीक होने के लिए तीन दिन की पेरोल पर पटना में हैं. झारखंड हाइकोर्ट से यदि उन्हें जमानत मिल जाती है, तो राजद समर्थकों और लालू परिवार के लिए दोहरी खुशी लेकर आयेगा.

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