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झारखंड : नगर आयुक्त के कोर्ट से जारी हुआ आदेश, वसुंधरा क्रेस्ट के छह फ्लैट किये गये सील, जानें पूरा मामला

Updated at : 26 Apr 2018 6:43 AM (IST)
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झारखंड : नगर आयुक्त के कोर्ट से जारी हुआ आदेश, वसुंधरा क्रेस्ट के छह फ्लैट किये गये सील, जानें पूरा मामला

रांची : रांची नगर निगम के टाउन प्लानर उदय सहाय ने हटिया में बने वसुंधरा क्रेस्ट अपार्टमेंट के छह फ्लैट को बुधवार को सील कर दिया. यह कार्रवाई नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि के कोर्ट के अादेश के अालोक की गयी है. सील किये गये फ्लैट (सभी थ्री बीएचके) का निर्माण बिल्डर ने पार्किंग के लिए […]

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रांची : रांची नगर निगम के टाउन प्लानर उदय सहाय ने हटिया में बने वसुंधरा क्रेस्ट अपार्टमेंट के छह फ्लैट को बुधवार को सील कर दिया. यह कार्रवाई नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि के कोर्ट के अादेश के अालोक की गयी है. सील किये गये फ्लैट (सभी थ्री बीएचके) का निर्माण बिल्डर ने पार्किंग के लिए चिह्नित जमीन पर विचलन करके किया था.
निगम की टीम ने बिल्डर को आदेश दिया कि उसे 15 दिनों के अंदर में अवैध रूप से बने इन फ्लैटों को स्वेच्छा से तोड़ देना है. अन्यथा 15 दिन बाद निगम कार्रवाई करेगा. अवैध निर्माण को लेकर नगरपालिका अधिनियम के तहत बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी नगर आयुक्त ने लगाया है.
रियर व साइट सेटबैक भी नहीं छोड़ा बिल्डर ने
नगर निगम की टीम ने अपार्टमेंट की जांच के दौरान यह पाया कि नक्शा स्वीकृति के बाद भवन का निर्माण करते समय जो रियर व साइट सेटबैक बिल्डर को छाेड़ना था, उसे भी नहीं छोड़ा गया है.
यह विचलन इतना अधिक है कि उसे सामंजित नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा बिल्डर ने फ्रंट सेटबैक व पूर्व की ओर साइट बैक में भी विचलन किया है. लेकिन, वह सामंजन करने योग्य है.
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