ePaper

रांची : नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को 10 साल की सजा

Updated at : 24 Feb 2024 11:27 PM (IST)
विज्ञापन
रांची : नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को 10 साल की सजा

आठ जनवरी 2018 को नाबालिग पीड़िता स्कूल के लिए घर से निकली थी. उसी दौरान आरोपी पवन मिर्धा ने बहला-फुसला कर उसका अपहरण कर लिया तथा दोस्त के घर ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था.

विज्ञापन

रांची: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में दोषी पवन मिर्धा को 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले के आरोपी पवन मिर्धा को अदालत ने 20 फरवरी को दोषी करार दिया था. वहीं मामले के एक आरोपी के विजय रवि को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. उल्लेखनीय है कि कोतवाली थाना में 12 जनवरी 2018 को मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोप है कि आठ जनवरी 2018 को नाबालिग पीड़िता स्कूल के लिए घर से निकली थी. उसी दौरान आरोपी पवन मिर्धा ने बहला-फुसला कर उसका अपहरण कर लिया तथा दोस्त के घर ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था.

नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

तोरपा: थाना क्षेत्र के डोड़मा पंचायत में एक युवक बिरसा भेंगरा (35) के द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को गांव में शादी समारोह था. इस समारोह में नाबालिग भी गयी थी. वहीं आरोपी ने बच्ची को पकड़ लिया तथा छेड़छाड़ करने लगा. वह नाबालिग को कहीं और ले जाने लगा, शोर मचाने पर नाबालिग के परिजन वहां पहुंचे. इसके बाद युवक वहां से भाग गया. घटना की जानकारी होने के बाद शनिवार को गांव की महिला मंडल व ग्रामीणों की बैठक हुई. जिसमें ग्रामीणों ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी पहले भी गांव की एक महिला तथा एक दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे चुका है. ग्रामीण बताते हैं कि युवक घटना की जानकारी पुलिस को नहीं देने की धमकी देता था. पुलिस इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola