ePaper

तीन अपराधियों को प्रतिदिन स्थानीय थाना में लागनी होगी हाजिरी

Updated at : 23 Apr 2024 10:43 PM (IST)
विज्ञापन
तीन अपराधियों को प्रतिदिन स्थानीय थाना में लागनी होगी हाजिरी

तीन अपराधियों को प्रतिदिन स्थानीय थाना में लागनी होगी हाजिरी

विज्ञापन

रामगढ़. उपायुक्त सह जिला जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के अंतर्गत आनेवाले अपराधियाें काे लेकर आदेश निर्गत किया है. वैसे अपराधी जो जेल से छूट कर आये हैं और घर पर नहीं रह कर बाहर से ही व्यवसायियों व ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हैं, धमकी देते हैं, विभिन्न स्रोतों से खबर भेज कर या खुद जाकर अपने प्रभाव क्षेत्र के ठेकेदार, व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर व सीसीएल के पदाधिकारी व कर्मियों को लेवी के लिए भयभीत कर हैं. जिला बदर करने के बाद भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने व विभिन्न स्रोतों से खबर भेज कर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करते हैं अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने की संभावना वाले अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने के लिए आदेश जारी किया गया है. उपायुक्त सह दंडाधिकारी ने पतरातू प्रखंड के अपराधी दीपक करमाली उर्फ नेपाली, सुनील राम उर्फ सुनील मोची, मोनू सोनी को अगले छह माह के लिए प्रतिदिन सुबह दस बजे पतरातू थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र को अविलंब स्थानीय थाने में जमा करने व किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करने का आदेश दिया गया है. विधि -व्यवस्था को लोक शांति बनाने, अपराध की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अपराधी निशांत सिंह स्टीम कॉलोनी, पतरातू के विरुद्ध अभियुक्त को तीन माह अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक (जो भी पहले हो) रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है. अभियुक्त को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा. अगले छह माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. उक्त सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola