कुजू. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) द्वारा ई-ऑक्शन कोयला बिक्री के लिए लागू नयी सैंपलिंग व बैंक गारंटी नियम के विरुद्ध कोयला व्यापारियों, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर एवं ट्रक मालिकों में आक्रोश है. कोयला व्यापारी एवं कोयला व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने उक्त नीति के लागू करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस संबंध में बुधवार को कुजू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में झारखंड कोल ट्रेडर्स ट्रस्ट की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष काशीनाथ महतो ने की. बैठक में 12 अक्तूबर तक सीसीएल की किसी भी कोलियरी से कोयल का उठाव रोकने का निर्णय लिया गया. इसका उल्लंघन करने वाले कोयला व्यवसायियों पर पांच हजार आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया. इधर, बैठक के निर्णय के बाद विभिन्न कोलियरियों में पहुंचे ट्रकों को वापस बुला लिया गया. वहीं, ट्रस्ट ने पिछले दिन सीसीएल सीएमडी के नाम ज्ञापन डीटी चंद्रशेखर तिवारी को सौंपा. चंद्रशेखर तिवारी ने उक्त मामले को लेकर ट्रस्ट को सीआइएल मुख्यालय कोलकाता जाने की सलाह दी. बैठक में राजेश प्रसाद, अवधेश कुमार, हरेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, विजय साहू, केडी तिवारी, मुकेश अगरिया, प्रमोद पांडे, आलोक पांडे, विजय साव, संदीप गुप्ता, सुनील बंसल, अजय राणा, तापेश्वर महतो, रवि साहू मौजूद थे.
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