ePaper

बैंक गारंटी नीति के खिलाफ कोयला व्यापारियों में आक्रोश

Updated at : 08 Oct 2025 9:44 PM (IST)
विज्ञापन
बैंक गारंटी नीति के खिलाफ कोयला व्यापारियों में आक्रोश

बैंक गारंटी नीति के खिलाफ कोयला व्यापारियों में आक्रोश

विज्ञापन

कुजू. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) द्वारा ई-ऑक्शन कोयला बिक्री के लिए लागू नयी सैंपलिंग व बैंक गारंटी नियम के विरुद्ध कोयला व्यापारियों, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर एवं ट्रक मालिकों में आक्रोश है. कोयला व्यापारी एवं कोयला व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने उक्त नीति के लागू करने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस संबंध में बुधवार को कुजू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में झारखंड कोल ट्रेडर्स ट्रस्ट की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष काशीनाथ महतो ने की. बैठक में 12 अक्तूबर तक सीसीएल की किसी भी कोलियरी से कोयल का उठाव रोकने का निर्णय लिया गया. इसका उल्लंघन करने वाले कोयला व्यवसायियों पर पांच हजार आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया गया. इधर, बैठक के निर्णय के बाद विभिन्न कोलियरियों में पहुंचे ट्रकों को वापस बुला लिया गया. वहीं, ट्रस्ट ने पिछले दिन सीसीएल सीएमडी के नाम ज्ञापन डीटी चंद्रशेखर तिवारी को सौंपा. चंद्रशेखर तिवारी ने उक्त मामले को लेकर ट्रस्ट को सीआइएल मुख्यालय कोलकाता जाने की सलाह दी. बैठक में राजेश प्रसाद, अवधेश कुमार, हरेंद्र सिंह, धनंजय सिंह, विजय साहू, केडी तिवारी, मुकेश अगरिया, प्रमोद पांडे, आलोक पांडे, विजय साव, संदीप गुप्ता, सुनील बंसल, अजय राणा, तापेश्वर महतो, रवि साहू मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SAROJ TIWARY

लेखक के बारे में

By SAROJ TIWARY

SAROJ TIWARY is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola