रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्रकार वार्ता में कहा
रामगढ़ : झालसा के निर्देश पर चले रहे डालसा के तहत कैंप लोक अदालत करमा में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में तीन व चार जनवरी को लगेगी. उक्त जानकारी रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वर्ण शंकर प्रसाद ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में दी. इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रामगढ़ के सचिव दिलीप राजेश्वर तिर्की भी उपस्थित थे. उक्त न्यायाधीशों ने बताया कि तीन-चार जनवरी को करमा में लगने वाली कैंप अदालत राज्य की पहली कैंप अदालत होगी.
उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत रामगढ़ की स्थापना मई 2017 में हुई थी. स्थानीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिन्हा एवं सदस्य अभय कुमार व स्वपना शबनम नंदी का मार्गदर्शन मिल रहा है. स्थायी लोक अदालत झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार डोरंडा रांची व जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ के अंतर्गत कार्य कर रही है.
स्थायी लोक अदालत की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनोपयोगी सेवा (बैंक, बीमा कंपनी, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, बिजली, रेल, सड़क, वायु ट्रासंपोट, नगर निगम, शैक्षणिक संस्था एवं भवन निर्माण से संबंधित वाद) का निष्पादन न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व सुलह के आधार पर करना होता है. इससे व्यवहार न्यायालय में मुकदमों का बोझ कम होगा. यह अदालत दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर निर्णय भी पारित कर सकती है. इसके द्वारा पारित निर्णय अंतिम होता है. इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है.
स्थायी लोक अदालत में पक्षकार किसी भी न्यायालय में केस दर्ज करने से पूर्व अपनी समस्याअों के समाधान के लिए आ सकते हैं. स्थायी लोक अदालत को जन-जन तक पहुंचाने के लिए झालसा ने विभिन्न बैंकों एवं जनपयोगी सेवा के अंचल एवं अनुमंडल में स्थित कार्यालयों में कैंप अदालत लगाने का निर्देश दिया है.
करमा के कैंप अदालत में 53 लंबित वादों का निष्पादन पूर्वाह्न 11 बजे से चार बजे तक किया जायेगा. 17 दिसंबर 2019 तक 736 वाद का निष्पादन किया जा चुका है. अभी भी 680 वाद लंबित है. प्रेस वार्ता में कहा गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़ कर इसे जन आंदोलन का रूप दें.