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मतदान के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लागू की धारा 144

रामगढ़ : झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा. मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने 22 बड़कागांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मंगलवार अपराह्न तीन बजे से एवं 23 रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मंगलवार अपराह्न पांच बजे से धारा 144 […]

रामगढ़ : झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा. मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने 22 बड़कागांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मंगलवार अपराह्न तीन बजे से एवं 23 रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मंगलवार अपराह्न पांच बजे से धारा 144 लागू हो गयी है.

यह धारा बड़कागांव विधानसभा में 12 दिसंबर अपराह्न पांच बजे तक लागू है. धारा 144 रामगढ़ विधानसभा में 12 दिसंबर अपराह्न तीन बजे तक लागू है. इस अवसर पर किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी, इनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता द्वारा राजनीति प्रयोजन से संबंधित किसी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच की अवधि को छोड़ कर बाकी अवधि में डोर- टू -डोर संपर्क किया जा सकता है. पूरे जिले में किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी, इनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता द्वारा 22 बड़कागांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपराह्न तीन बजे से एवं 23 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपराह्न पांच बजे से लेकर 12 दिसंबर अपराह्न पांच बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णत: वर्जित रहेगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के आलोक में 10 दिसंबर 2019 अपराह्न तीन बजे से लेकर 12 दिसंबर अपराह्न पांच बजे तक पूरे रामगढ़ जिला क्षेत्र में शुष्क दिवस पूर्व से ही घोषित किया जा चुका है.
इस अवधि में रामगढ़ जिला की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी. कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी, इनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगें. इस संबंध में आपत्ति विधि विरुद्ध संदेश, व्हाट्सएप या एसएमएस, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम अथवा अन्य सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे.
धार्मिक स्थल का कोई प्रयोग नहीं करेंगे : कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी के अभिकर्ता, कार्यकर्ता किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग न तो राजनीतिक प्रचार के लिए करेंगे और न ही सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोई कार्रवाई करेंगे. कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी, इनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने व किसी प्रकार के प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं किया जायेगा.
यदि इस तरह की सूचना प्राप्त होगी तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, भारतीय दंड विधान के सुसंगत धाराओं के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. एक स्थान पर पांच व्यक्तियों से अधिक का एक जगह एकत्र होना या समूह बनाना मना होगा. राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता जो रामगढ़ जिला क्षेत्र के बाहर से लाये गये हैं और इस जिला क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें रामगढ़ जिला क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने का निर्देश दिया गया है.
लाइसेंस हथियार, अग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक हथियार को लेकर चलने अथवा प्रदर्शन करने पर पूर्णत: रोक है. मतदान के दिन मतदान केंद्र पर शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं तैनात सरकारी कर्मचारी पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.
Prabhat Khabar Digital Desk
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