कल्याण बोर्ड से कामगारों को मिलेगा 19 योजनाओं का लाभ

Updated at : 01 Jul 2017 11:40 AM (IST)
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कल्याण बोर्ड से कामगारों को मिलेगा 19 योजनाओं का लाभ

झारखंड सरकार मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रही है. इसके तहत मजदूरों को कई लाभ मिलते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण इसका लाभ वे नहीं ले पा रहे हैं. कल्याण बोर्ड विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए 19 तरह की योजनाओं का लाभ दे रहा है. कामगार महज 10 रुपये […]

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झारखंड सरकार मजदूरों के लिए कई योजनाएं चला रही है. इसके तहत मजदूरों को कई लाभ मिलते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण इसका लाभ वे नहीं ले पा रहे हैं. कल्याण बोर्ड विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए 19 तरह की योजनाओं का लाभ दे रहा है. कामगार महज 10 रुपये में निबंधन करा कर इसका लाभ ले सकते हैं.
रामगढ़ : झारखंड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अोर से भवन व अन्य सन्निमार्ण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 19 तरह की योजनाओं की सेवा मिल रही है. भवन व निर्माण कार्य में लगे कामगारों को निबंधन शुल्क श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को केवल 10 रुपये देकर निबंधन कराना होगा. निबंधन ऑनलाइन भी होता है. सरकार विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के लिए 19 तरह की योजनाओं की सेवा दे रही है. इन योजनाओं में मेधावी पुत्र-पुत्री को एक हजार से 30 हजार तक की वार्षिक छात्रवृत्ति, योजना अंतर्गत सभी लाभुक सदस्यों को संबंधित ट्रेड के औजार का वितरण, 18 से 45 आयु वर्ग के महिला व पुरुष लाभुकों को साइकिल का वितरण, 35 से 60 वर्ष के लाभुकों के लिए सिलाई -मशीन का वितरण होता है.
आम आदमी बीमा योजना, निबंधित लाभुकों को दुर्घटना, मृत्यु एवं अपंगता की स्थिति में 30 हजार से 75 हजार तक सहायता राशि का भुगतान, महिला लाभुकों को मातृत्व सुविधा योजना में छह सप्ताह छुट्टी, सूचीबद्ध गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर चिह्नित अस्पतालों में चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति, रोजगार प्रशिक्षण योजना, पांच वर्षों तक सदस्य होने पर दो संतानों के विवाह के लिए पांच हजार रुपये की सहायता, पांच हजार की अंत्येष्टि सहायता, तीन वर्ष तक लगातार अंशदान करने पर 60 की आयु होने पर 500 रुपये का पेंशन लाभ मिलता है. नि:शक्तता पेंशन के तहत लाभुक सदस्य या पेंशनधारी की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को पेंशन का पचास प्रतिशत या अधिकतम 300 रुपये पेंशन का भुगतान, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के 5001 रुपये की राशि लाभुकों के खाता में जमा की जायेगी.
भवन तथा अन्य सन्निमार्ण कार्य में संलग्न : इन योजनाओं के लाभ लेनेवाले कामगारों की श्रेणी में पत्थर काटने, तोड़ने, राजमिस्त्री, पुताई करनेवाले, बढ़ई, फीटर, पाइप मरम्मत कार्य में लगे मजदूर, मेकेनिक, कुआं खोदने वाले, वेल्डिंग करनेवाले, लकड़ी या पत्थर पैक करनेवाले, कुएं से तलछट हटानेवाले, हथौड़ा चलानेवाले, छप्पर डालनेवाले, मिस्त्री, लोहार, लकड़ी चीरनेवाले, मिश्रण करनेवाले, पंप ऑपरेटर, मिक्सर चलानेवाले, रोलर चलानेवाले, मशीनरी कार्य में लगे खलासी, चौकीदार, मोजाइक पॉलिस करनेवाले, सुरंग कर्मकार, संगमरमर, सड़क कर्मकार, चट्टान कर्मकार, मिट्टी कार्य करनेवाले, चूना बनाने की प्रक्रिया में लगे कर्मकार, सिवरेज कार्य, विद्युत कार्य, अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत कार्य, लोहा, ग्रिल, खिड़की, दरवाजा बनाने व स्थापन, जल संरक्षण संरचना का निर्माण एवं मरम्मत, कारपेंटिंग, फॉल्स सीलिंग, लाइटिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्लास पैनेल्स की कटाई, ग्लेजिंग, सौर पैनल, खेल, मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण, संकेत चिह्न, सड़क उपस्कर, बस पड़ाव, डिपो, स्टैंड, संकेत प्रणाली, रोटरी का निर्माण, फाउंटेन का अधिष्ठापन, पब्लिक पार्क, वर्किंग ट्रैक, लैंड स्केपिंग हैं. इन कामगारों को इसका लाभ मिलेगा.
सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्य की अर्हता व प्रक्रिया
झारखंड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अोर से भवन एवं अन्य सन्निमार्ण के सदस्य होने के लिए अर्हता व प्रक्रिया निर्धारित की गयी है.
इसके तहत संलग्न श्रेणी के श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कार्य में 90 दिन के कार्य करने का अनुभव, 18 से 60 वर्ष की आयु, 10 रुपये निबंधन शुल्क तथा 100 रुपये वार्षिक अंशदान देय, निबंधन ऑनलाइन सुविधा, श्रम अधीक्षक, प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, उप-श्रमायुक्त व आवेदन फार्म भरा जाता है. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक का चार पासपोर्ट साइज फोटो एवं आयु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना है.
10 रुपये के शुल्क से मिलेगा कामगारों को योजनाओं का लाभ : रमेश
जिला श्रम अधीक्षक रमेश सिंह ने बताया कि सरकार की इन योजनाओं को जिला में भी लागू किया गया है. 10 रुपये के निबंधन शुल्क से 19 तरह की योजनाओं का लाभ विभिन्न तरह के क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को मिलेगा. निबंधन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है. इसका विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कामगार लाभ ले सकते हैं. श्री सिंह ने इस संबंध में मजदूरों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया है.
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