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कैदियों को नि:शुल्क कानून उपलब्ध कराना ही उद्देश्य

Updated at : 21 Dec 2025 9:33 PM (IST)
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कैदियों को नि:शुल्क कानून उपलब्ध कराना ही उद्देश्य

केंद्रीय कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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केंद्रीय कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन प्रतिनिधि,मेदिनीनगर रविवार को मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ. झालसा व पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में कैदियों को कानूनी जानकारी दी गयी. इसके अलावा उन्हें डालसा के द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया गया. एलएडीसी के सहायक उत्तम कुमार ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गरीब असहाय और कारा में बंद कैदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है. डालसा का यह उद्देश्य है कि गरीब, लाचार कारा में बंद कैदियों को केस की पैरवी के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है. इसके लिए डालसा जागरूकता अभियान चलाया जा रही है. उन्होंने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर कैदी अपने केस की पैरवी के लिए अधिवक्ता की जरूरत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन दें. उन्हें मुफ्त में वकील मुहैया कराया जायेगा. उन्होंने डालसा द्वारा संचालित बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम के बारे में जानकारी दी. मौके पर पुष्कर राज ने भी प्ली बार्गेनिंग पैरोल के बारे में जानकारी दी, साथ ही कहा कि जेल सुधार गृह हैं. यहाँ जो भी बंदी हैं, उनसे जाने-अनजाने कोई गलती हो गयी है, वे पश्चाताप करे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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