जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करें : डीसी

जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई करें : डीसी
मेदिनीनगर. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. डीसी ने जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकरी ली. उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांचकर कार्रवाई करने की बात कही. बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित अल्ट्रासाउंड को पकड़े जाने पर सील करने का निर्देश दिया है. डीसी ने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने के बाद ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन करे. डीसी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग भ्रूण जांच अपराध है. इससे संबंधित सूचना लगाना अनिवार्य है.साथ ही केंद्रों पर डॉक्टर का नाम व मरीज को देखने का समय स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए. डीसी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सिविल सर्जन कड़ाई के साथ कार्य करे.
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