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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

Updated at : 25 Jun 2025 10:42 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सूरज कुमार भुइयां को दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है

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मेदिनीनगर. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सूरज कुमार भुइयां को दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में पीड़िता के पिता ने नावाबजार थाना क्षेत्र के सोहदाग गांव के सूरज कुमार भुइया व भरोसा भुइया के विरुद्ध दो मार्च 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. आरोप था कि छह फरवरी 2022 को सुबह करीब 10-11बजे पीड़िता घर जा रही थी. इसी क्रम में आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अरहर के खेत में ले गया और चाकू का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि दुष्कर्म के बाद भरोसा भुइया ने पीडिता का फोटो खींच लिया.अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सूरज कुमार भुइया को सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार अर्थदंड लगाया है. जबकि दूसरा आरोपी भरोसा भुइंया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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