21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 25 हजार अर्थदंड

पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रामेश्वर सिंह को पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 376( 1) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

मेदिनीनगर. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी रामेश्वर सिंह को भादवि की धारा, पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 376( 1) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जबकि 25 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में छतरपुर थाना क्षेत्र के बिषयपुर गांव के राजनारायण सिंह (बदला हुआ नाम) ने छतरपुर थाना में रामेश्वर सिंह के विरुद्ध 26 मई 2022 को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 323, 504, 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मुदालय पर आरोप था कि 23 मई 2022 को शाम में पीड़िता अपने गांव में शादी में शामिल होने गयी थी. शादी की बारात देखकर पीड़िता बाथरूम करने गयी. उसी समय आरोपी पीड़िता को पकड़कर उसका मुंह बंद कर जबरन हरहरवा पहाड़ स्थित जंगल की तरफ ले गया. पीड़िता को तीन दिनों तक जंगल में रखा. उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के तीन दिन बाद पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकल भागी और अपने घर पहुंची थी. इसकी जानकारी माता-पिता को दी. पीड़िता को लेकर पिता थाना जा रहे थे. इसी क्रम में आरोपी का भाई उसका रास्ता रोक कर गांव में लाकर उसके साथ मारपीट की थी. पीड़िता की उम्र घटना के समय 14 वर्ष थी. साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel