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देर से कार्यालय आने वाले अधिकारी व कर्मचारियों का दंड निर्धारित

पलामू डीसी शशि रंजन ने जिले के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारी व कर्मचारियों को कार्यालय में बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाने के लिए समय निर्धारित किया है.

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प्रतिनिधि: मेदिनीनगर: पलामू डीसी शशि रंजन ने जिले के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारी व कर्मचारियों को कार्यालय में बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाने के लिए समय निर्धारित किया है. देर से कार्यालय आने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के लिए दंड निर्धारण किया है. डीसी ने पत्र निर्गत किया है, जिसमें कहा गया है कि जनवरी माह में जिन अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय अवधि में सुबह 10:40 के बाद बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाया है या अनुपस्थित रहे हैं. वैसे अधिकारी व कर्मचारी को प्रथम पांच दिन विलंब से उपस्थिति दर्ज कराया हैं. उनका एक दिन का आकस्मिक अवकाश का दंड निर्धारित किया गया है. वैसे कर्मचारी प्रथम पांच दिन के बाद अन्य पांच दिन विलंब से आये हैं. वैसे अधिकारी व कर्मचारियों का एक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का आदेश दिया गया है. इसी तरह संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए पांच दिन विलंब से उपस्थिति दर्ज कराये हैं. उन्हें एक दिन का आकस्मिक अवकाश का दंड का निर्धारण किया गया है. डीसी ने सभी कार्यालय के प्रधान को निर्देश दिया है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारी व कर्मियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से सुबह 10:40 तक अवश्य बना ले, नहीं तो कार्रवाई की जायेगी. मालूम हो कि जनवरी माह में जिले के 149 डाक्टर, एक दर्जन बीडीओ सीओ व विभिन्न विभागों के लगभग 500 कर्मचारी का वेतन लेट से आने के कारण रोक दिया गया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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