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बगैर निबंधन के संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील करने का निर्देश

Updated at : 03 Nov 2025 7:57 PM (IST)
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बगैर निबंधन के संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील करने का निर्देश

सोमवार को पलामू डीसी समीरा एस ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा किया.

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मेदिनीनगर : सोमवार को पलामू डीसी समीरा एस ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा किया. जिले में विभाग के द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं की गतिविधियों की जानकारी लिया गया. डीसी ने आम जनों तक सहज रूप में स्वास्थ्य सुविधा व सेवाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया. डीसी ने साफ तौर पर कहा कि जो क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड केंद्र पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत निबंधित नहीं है, वह अवैध है. यदि बगैर निबंधन कराए जिले में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक संचालित हो रहा है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करें. उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीम को जिले में नियमित रूप से जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. इस दौरान अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्र को चिन्हित कर सील करते हुए संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें. डीसी ने कहा है निजी स्तर पर अस्पताल,क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित करने से पूर्व पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत निबंधन कराना अनिवार्य है. कार्य अवधि का सूचना बोर्ड लगाने का निर्देश बैठक में डीसी ने कहा कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिलती है कि अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में समय से जांच नहीं किया जाता. चिकित्सक समय अवधि में अपने निर्धारित स्थल को छोड़कर दूसरे जगह सेवा देने चले जाते हैं. ऐसी स्थिति में आम नागरिकों को परेशानी होती है. डीसी ने सभी क्लीनिक के बाहर अल्ट्रासाउंड जांच करने के समय अवधि का स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाने पर बल दिया. डीसी ने कहा कि सरकारी कार्य अवधि के दौरान यदि चिकित्सक निजी अस्पताल या कनीनिक में कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.बैठक में एक्ट के तहत लाइसेंस रिन्यूअल,नया लाइसेंस निर्गत करने,नये चिकित्सक का निबंधन,नये अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना से जुड़े आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया. एक चिकित्सक के द्वारा दो से अधिक अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्यरत रहने पर भी चर्चा किया गया. डीसी ने ऐसे चिकित्सकों को चिन्हित कर स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. जागरूकता पोस्टर लगाना अनिवार्य बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन से कहा कि लिंग भ्रूण जांच कराना अपराध है. इससे संबंधित सूचना का बोर्ड सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र के बाहर लगाना अनिवार्य है. बेटी-बचाओ,बेटी पढ़ाओ से संबंधित पोस्टर लगाकर आम नागरिकों को जागरूक करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANUJ SINGH

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