छतरपुर. पोस्ता की खेती पर रोक लगाने के लिए प्रशासन कई तरह की गतिविधियां चला रही है. एक तरफ वन विभाग प्रशासन व पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चला कर पोस्ता की खेती को नष्ट कर रही है. साथ ही लोगों को पोस्ता की खेती नहीं करने का सुझाव दिया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पोस्ता की खेती करना गैरकानूनी है. इस मामले में पोस्ता की खेती करने वालों को चिह्नित कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पोस्ता की खेती पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की दिशा में प्रशासन ने जमीन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है. छतरपुर के अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सीओ उपेंद्र कुमार ने छतरपुर थाना क्षेत्र की कवल पंचायत के जंघवल गांव में पोस्ता की खेती नष्ट करायी थी. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें आवश्यक सुझाव दिया था. इधर सीओ ने अंचल अमीन के द्वारा पोस्ते की हो रही खेती की भूमि का मापी करायी और भू-स्वामी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था. जवाब नहीं मिलने पर सीओ श्री कुमार ने कवल निवासी रामजनम सिंह, परमेश्वर सिंह व नयन सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत छतरपुर थाना में मामला दर्ज कराया है. थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि उक्त लोगों के खिलाफ पोस्ता की खेती करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. बताया जाता है कि कवल गांव के खाता संख्या 176 प्लॉट संख्या 267 के रकबा 6.34 एकड़ में से करीब चार एकड़ भूमि पर पोस्ता की खेती की गयी थी. राजस्व उपनिरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक हाल सर्वे खतियान में उक्त भूमि इसर सिंह के पुत्र रामजनम सिंह, परमेश्वर सिंह व नयन सिंह के अवैध दखल कब्जा में दर्ज है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है