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पांचवीं जेपीएससी अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक जारी

पांचवीं जेपीएससी अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक जारीमामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगीमामला चतुर्थ व पांचवीं जेपीएससी परीक्षा में नि:शक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को जेपीएससी परीक्षा में नि:शक्त उम्मीदवारों के आरक्षण के मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पांचवीं संयुक्त सिविल सेवा के […]

पांचवीं जेपीएससी अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक जारीमामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगीमामला चतुर्थ व पांचवीं जेपीएससी परीक्षा में नि:शक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति कारांची. झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को जेपीएससी परीक्षा में नि:शक्त उम्मीदवारों के आरक्षण के मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पांचवीं संयुक्त सिविल सेवा के अनुशंसित 272 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगायी गयी रोक को जारी रखा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार को चतुर्थ व पांचवीं जेपीएससी में नये रोस्टर प्वाइंट के आलोक में (अरुण कुमार सिंह की जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुसार) नि:शक्तों को मिलनेवाले सीटों के आकलन के लिए समय देने का आग्रह किया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सुचित्रा पांडेय, जेपीएससी की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता संजय पिपरवाल व राजेश शंकर उपस्थित थे. मालूम हो कि प्रार्थी विवेक कुमार सिंह ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है. वहीं पीके सिद्धार्थ ने भी जनहित याचिका दायर कर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. जेपीएससी ने अोएमआर शीट में त्रुटि दिखा कर सैकड़ों अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया.

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