नियामक आयोग ने वितरण कंपनी को जारी किया नोटिस21 विंदुओं पर एक सप्ताह में मांगा जवाबअायोग ने टैरिफ की खामियों की ओर ध्यान दिलायाजवाब न देने की स्थिति में खुद से निर्णय लेने की दी चेतावनीवरीय संवाददाता, रांचीझारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ पीटिशन पर झारखंड बिजली वितरण निगम को नोटिस जारी किया है. आयोग ने जनसुनवाई के बाद वितरण कंपनी के टैरिफ में कई त्रुटियां पायी है. इनमें 21 विंदुओं पर वितरण कंपनी से एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है. दो नवंबर को जारी इस नोटिस का जवाब निर्धारित अवधि तक नहीं दिये जाने की स्थिति में आयोग ने एकतरफा फैसला लेने की चेतावनी भी दी है. क्या है टैरिफ पीटिशन में त्रुटियां-.6 जनवरी 2014 की अधिसूचना के बाद ट्रांसफर स्कीम के तहत बंटवारे के बाद बनी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया गया है. -.पूर्ववर्ती जेएसइबी की वर्ष 2013-14(पांच जनवरी 14 तक) का अॉडिटेड एकाउंट नहीं दिया गया है. जेबीएनएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14(जनवरी 2014 से मार्च 2014) और वित्तीय वर्ष 2014-15 का अॉडिटेड एनुअल एकाउंट नहीं दिया गया है.-6 जनवरी 2014 से जीएफए, सीडब्ल्यूअाइपी, लोन, इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है. -वित्तीय वर्ष 2011-12 व 2012-13 का वास्तविक आंकड़ा नहीं दिया गया है. -वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 का एमवाइटी फाॅरमेट में दिया गया डाटा पीटिशन के डाटा से मैच नहीं करता है. -2011-12 से 2014-15 तक में कर्मचारियों की संख्या वितरण, ट्रांसमिशन और उत्पादन में अलग-अलग कर नहीं बतायी गयी है. -परिसंपत्तियों की विस्तृत विवरणी नहीं दी गयी है.-वर्ष 2013 से अक्तूबर 2015 तक योजनावार खर्च का ब्योरा नहीं दिया गया है. -2013-14 और 2014-15 में रिसोर्स गैप फंड की जानकारी नहीं दी गयी है.-झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) से बिजली खरीदने की लागत क्या होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गयी है.-अपना उत्पादन और स्टेशन वाइज बिजली खरीदारी की जानकारी नहीं दी गयी है. वर्ष 2013-14 में महीनावार बिजली खरीदारी की जानकारी नहीं दी गयी है.-वर्ष 2013-14 में वितरण घाटा का जिक्र नहीं है.-वर्ष 2013 से अक्तूबर 2015 तक बिजली खरीद के वेरिफिकेशन के लिए बिल की सॉफ्ट कॉपी नहीं दी गयी.-वर्ष 2013-14 व 2014-15 में बिक्री, उपभोक्ताओं की संख्या, लोड, राजस्व का आकलन और राजस्व वसूली की जानकारी नहीं दी गयी है.-सेल व उपभोक्ताओं की संख्या तथा कनेक्टेड लोड पर भी आयोग ने सवाल उठाया है. -टैरिफ में लोड फैक्टर पेनाल्टी, पावर फैक्टर पेनाल्टी व मीटरिंग सुविधा का भी जिक्र नहीं है.-40 प्रतिशत डिप्रिसियेशन औसत आधार पर है, जिसकी विस्तार से जानकारी नहीं दी गयी है.-उपभोक्ताओं द्वारा दी गयी सिक्यूरिटी राशि व उपभोक्ताओं की संख्या में अंतर है.-नन टैरिफ आय की जानकारी नहीं दी गयी है.
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नियामक आयोग ने वितरण कंपनी को जारी किया नोटिस
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