मेदिनीनगर : डीसी शांतनू कुमार अग्रहरि ने राजकीय मध्य विद्यालय सूदना के हेडमास्टर सह सदर प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रिपुसूदन महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डीसी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, डीएसइ, भविष्य निधि निदेशालय योजना और विभाग के प्रधान सचिव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की है.
श्री महतो पर आरोप है कि वर्ष 2004-05 में उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षक कृष्ण प्रसाद सिंह के जीपीएफ में जमा राशि नहीं होने के बावजूद गलत ढंग से जीपीएफ अग्रिम देन के लिए अनुशंसा की थी और सेवानिवृत्त शिक्षक श्री सिंह ने 3.82 लाख रुपये की निकासी कर ली थी, जो आज तक राशि की रिकवरी नहीं हो सकी है.
गलत ढंग से राशि निकासी के बावजूद निवासी एवं व्ययन पदाधिकारी ने श्री सिंह को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी दिया था. डीसी ने श्री महतो को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए जांच पदाधिकारी डीडीसी एवं विभागीय प्रस्तुति पदाधिकारी डीएसइ को नियुक्त किया गया है. श्री महतो का निलंबन अवधि में मुख्यालय क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी मेदिनीनगर कार्यालय में निर्धारित किया गया है. साथ ही प्रपत्र (क) अलग से निर्गत किया गया है.
2004-05 में श्री महतो मध्य विद्यालय सिंगरा खुर्द में हेडमास्टर के पद कार्यरत थे और सदर प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी थे. वर्तमान में भी श्री महतो ही सदर प्रखंड के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे थे. 2004-05 से लेकर अब तक सेवानिवृत्त और अन्य कर्मियों के भविष्य निधि अग्रिम निकासी मामले की पूरी जांच के लिए दो सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है.
जांच टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी निशा तिर्की और डीइओ उपेंद्र नारायण हैं. डीसी ने दोनों जांच पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया है.