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हत्या मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना

Updated at : 22 Aug 2025 10:20 PM (IST)
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हत्या मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 50 हजार जुर्माना

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने हत्या के प्रयास से जानलेवा हमला करने के एक मामले में पडवा थाना के छिछोरी गांव के मनीष कुमार शर्मा उर्फ अनीश कुमार शर्मा को धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने हत्या के प्रयास से जानलेवा हमला करने के एक मामले में पडवा थाना के छिछोरी गांव के मनीष कुमार शर्मा उर्फ अनीश कुमार शर्मा को धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कर कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में पंडवा थाना के छिछोरी गांव के मनोज कुमार ने मनीष कुमार शर्मा के विरुद्ध 25 जून 2023 को पंडवा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. मुदालय के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि आठ जून 2023 को रात्रि करीब 12 बजे प छेछौरी गांव के कुलदीप मोची के पुत्र कृष्णा राम को हत्या करने के नियत से गला में चाकू मार कर मनीष कुमार शर्मा ने जख्मी कर दिया था. घटना के बाद इलाज के लिए एमएमसीएच लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसे रांची रेफर कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. अदालत ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए हत्या के आरोपी मनीष कुमार शर्मा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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