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हाइकोर्ट के निर्देश पर पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया शव

Updated at : 24 Aug 2025 6:24 PM (IST)
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हाइकोर्ट के निर्देश पर पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया शव

हाइकोर्ट के निर्देश पर पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया शव

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प्रतिनिधि, फरक्का. कोलकाता हाइकोर्ट के निर्देश पर मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज थाना क्षेत्र के तेघोरी हाजीपाड़ा में रविवार सुबह एक महिला का शव कब्र से निकाला गया. मृतका के भाई मोहम्मद हसन के अनुसार, उनकी बहन फातेमा खातून (23) का विवाह दो वर्ष पहले इस्लामपुर निवासी इजाज शेख से हुआ था. दहेज के लिए पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर वह मायके आ गई थी. समझाने पर ससुराल लौटने के बाद, उसने 29 अप्रैल 2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. शव को बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया गया था. हाइकोर्ट के आदेश पर अब पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से निकाला गया है ताकि मौत का सच सामने आ सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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BIKASH JASWAL

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By BIKASH JASWAL

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