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श्रम विभाग ने दो बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

पाकुड़ नगर. नगर क्षेत्र में बुधवार को श्रम विभाग की ओर से बाल श्रम विमुक्ति सह जागरुकता अभियान चलाया गया.

पाकुड़ नगर. नगर क्षेत्र में बुधवार को श्रम विभाग की ओर से बाल श्रम विमुक्ति सह जागरुकता अभियान चलाया गया. श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद के नेतृत्व में धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों और गैराजों का निरीक्षण किया. इस दौरान मालगोदाम रोड स्थित पाकिजा होटल से दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया. विमुक्त बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) को सुपुर्द किया गया. वहीं होटल संचालक के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गयी. श्रम अधीक्षक ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम के बच्चों से काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित है. वहीं 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों का खतरनाक कार्यों में काम कराना भी कानूनन वर्जित है. उल्लंघन करने वालों पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना या छह माह से दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि जिले में बाल श्रम रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सदस्य, चाइल्ड लाइन तथा श्रम विभाग के कर्मी शामिल रहे.

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