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बंगाल हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट, पाकुड़ में 15 मई तक निषेधाज्ञा लागू

पाकुड़. वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 पारित किए जाने के विरोध में सीमावर्ती पश्चिम बंगाल में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक घटना को लेकर पाकुड़ प्रशासन अलर्ट है.

डीसी-एसपी ने शहर में विधि-व्यवस्था का लिया जायजा

संवाददाता, पाकुड़

वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 पारित किये जाने के बाद सीमावर्ती पश्चिम बंगाल में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक घटना को लेकर पाकुड़ प्रशासन अलर्ट है. प्रशासन ने पाकुड़ शहर में 18 अप्रैल से 15 मई तक निषेधाज्ञा लगा दिया है. शहर में धारा 163 लगा दी गयी है. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने आदेश पत्र जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, पांच या पांच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थान विशेष पर बिना कारण एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगना निषेध होगा. किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र में कोई अग्नि शास्त्र, परंपरागत हथियार, लाठी, डंडा, भला, तीर धनुष आदि कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना अथवा उसका व्यवहार किये जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.

अफवाह फैलानेवालों पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीसी

शुक्रवार को डीसी मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, एसडीओ साइमन मरांडी, एसडीपीओ दयानंद आजाद, नगर थाना प्रभारी प्रयागराज शहर में विधि-व्यवस्था का जायजा लिया. अधिकारियों ने गांधी चौक मस्जिद के पास पहुंचकर आसपास की जगह का निरीक्षण किया. उपस्थित पदाधिकारी को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जायेगा. दोषियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बता दें कि बीते गुरुवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा की अफवाह फैला दी थी, जिसको लेकर शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया था.

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Prabhat Khabar News Desk
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