जिले में धारा 144 लागू, चुनावी सभा व रैलियों पर लगी रोक, प्रत्याशी व समर्थक अब घर-घर जाकर मांगेंगे समर्थन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 May 2024 5:29 PM
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी गयी है. एसडीओ ने लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया है.
पाकुड़ नगर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही अनुमंडल दंडाधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा 144 लगा दिया है. अनुमंडल दंडाधिकारी प्रवीण केरकेट्टा ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 को लेकर 01 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पाकुड़ अनुमंडल अंतर्गत 01 राजमहल लोकसभा आम निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदान होना है. इसी कड़ी में जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में धारा-144 लागू किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे प्रचारक जो किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं एवं वे पाकुड़ जिले के पंजीकृत मतदाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति स्वत: जिले के बाहर चले जाएंगे एवं मतदान प्रक्रिया में किसी प्रकार का विध्न नहीं डालेंगे. इसके अलावा सभी प्रकार के चुनावी प्रचार-प्रसार सभाओं एवं रैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगायी जाती है. साथ ही किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग उपरोक्त समय अवधि में नहीं किया जाएगा. हालांकि घर-घर जाकर किए जाने वाले प्रचार प्रसार पर यह निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं रहेगी. उपरोक्त निषेधाज्ञा मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति के अगले दिन तक जारी रहेगी.
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