लिंग परीक्षण कानूनन अपराध

Published at :12 Mar 2014 4:01 AM (IST)
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लिंग परीक्षण कानूनन अपराध

पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंगलवार को पुराना सदर अस्पताल परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन प्राधिकार के सचिव संजय प्रताप एवं सिविल सजर्न डॉ शिव शंकर हरिजन ने संयुक्त रूप से किया. शिविर में मौजूद चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को लिंग जांच कानूनी अपराध है के बारे […]

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पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मंगलवार को पुराना सदर अस्पताल परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसका उद्घाटन प्राधिकार के सचिव संजय प्रताप एवं सिविल सजर्न डॉ शिव शंकर हरिजन ने संयुक्त रूप से किया. शिविर में मौजूद चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को लिंग जांच कानूनी अपराध है के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया. मौके पर मौजूद चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को लिंग जांच करते पाये जाने पर उन्हें दी जाने वाली सजा एवं आर्थिक दंड के बारे में बताया गया.

मौके पर श्री प्रताप ने कहा कि लिंग जांच कानूनी अपराध है और लिंग जांच करने वाले चिकित्सकों पर तो कार्रवाई होगी ही साथ ही साथ क्लिनिक का पंजीयन भी रद्द किया जायेगा. मौके पर यह भी बताया गया कि लिंग जांच का विज्ञापन प्रकाशित करने वालों तीन वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान कानून में किया गया है. शिविर में स्थानीय लोक अदालत के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के बारे विस्तारपूर्वक बताया. मौके पर प्रो. त्रिवेणी प्रसाद भगत, सुशील कुमार चार, डॉ शंभूनंदन यादव आदि ने भी अपना विचार रखा.

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