हिरणपुर : जिला टास्क फोर्स की टीम ने हिरणपुर बाजार के निकट बालू लदे दो ओवरलोड ट्रक को जब्त किया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार व जिला परिवहन पदाधिकारी राम कुमार मंडल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिरणपुर से कोटालपोखर की ओर जा रहे बालू लदे ट्रक संख्या डब्ल्यूबी 59 बी/ 4445 तथा डब्ल्यूबी 93/0175 को जब्त कर थाना को सुपुर्द किया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
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टास्क फोर्स ने पकड़ा बालू लदा दो ट्रक
हिरणपुर : जिला टास्क फोर्स की टीम ने हिरणपुर बाजार के निकट बालू लदे दो ओवरलोड ट्रक को जब्त किया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार व जिला परिवहन पदाधिकारी राम कुमार मंडल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिरणपुर से कोटालपोखर की ओर जा रहे बालू लदे ट्रक संख्या डब्ल्यूबी 59 बी/ 4445 तथा डब्ल्यूबी […]
बिना अनुमति बालू भंडारण पर रद्द हो जायेगा लाइसेंस
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहायक जिला खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने अपने पत्रांक 175/दिनांक 30 जनवरी 2017 में मेसर्स रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग प्रा0 लि0 अनुज्ञप्ति संख्या 63/16, श्री रविशंकर कुमार अनुज्ञप्ति संख्या 64/16, मेसर्स कुमार अभिनाष अनुज्ञप्ति संख्या 56/16, 55/16 व 2/17, श्री कार्तिक राठी अनुज्ञप्ति संख्या 57/16, सुरामा प्रोपराईटर प्रा0 लि0 अनुज्ञप्ति संख्या 61/16, संतोष कुमार चौबे अनुज्ञप्ति संख्या 53/16 तथा अशोक कुमार भगत अनुज्ञप्ति संख्या 3/17 को पत्र में स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की ओर
से 5 मार्च 2016 को निरूपित नये अधिसूचना के तहत बालू भंडारण व व्यापार को हरी श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित की गई है. भंडारण व व्यापारण के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सीटीई व सीटीओ प्राप्त करना अनिवार्य है. बिना उपरोक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किये अगर बालू भंडारण व व्यापार करते पाये जाते हैं तो संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी. बावजूद इसके बालू के भंडारण व व्यापार का कार्य अवैध रूप से धड़ल्ले से जारी है.
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