निर्धन को नि:शुल्क मुहैया करायें कानूनी सहायता

Updated at : 26 Apr 2015 6:03 PM (IST)
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निर्धन को नि:शुल्क मुहैया करायें कानूनी सहायता

कानूनी अधिकार दिलाने में पैनल अधिवक्ता निभायें जिम्मेदारी संवाददाता, पाकुड़जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को न्याय सदन में एक दिवसीय पैनल अधिवक्ता का प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश पांडेय ने किया. इसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पारसनाथ उपाध्याय, प्राधिकार […]

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कानूनी अधिकार दिलाने में पैनल अधिवक्ता निभायें जिम्मेदारी संवाददाता, पाकुड़जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को न्याय सदन में एक दिवसीय पैनल अधिवक्ता का प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम प्रकाश पांडेय ने किया. इसमें स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पारसनाथ उपाध्याय, प्राधिकार के सचिव रमेश चंद्रा,अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एनके विश्वकर्मा, रजिस्टार डीसी अवस्थी ने पैनल अधिवक्ताओं को कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी. मौके पर अपराध प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य प्रस्तुत करने, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जेंडर सेंसीटाइजेशन, घरेलू हिंसा जुबनाय जस्टिस एक्ट आदि कानूनों की जानकारी अधिवक्ताओं को दी गयी. इस दौरान अधिवक्ताओं को निर्धन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया कराने को बारे में बताया गया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पांडेय ने कहा कि प्राधिकार के माध्यम से निर्धन को न्याय मुहैया कराने के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है. इसका लाभ संबंधित लोगों को तभी मिलेगा जब पैनल अधिवक्ता पूरी तरह सभी बिंदुओं की जानकारी के साथ साथ अपनी जिम्मेवारी निभायेंगे…………..फोटो संख्या :3 -प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करते प्रधान जिला जजफोटो संख्या 4-मौजुद पैनल अधिवकता

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