फोटो संख्या 18- जमीन दखल दिलाने को लेकर पहुंचे अधिकारी. प्रतिनिधि, हिरणपुर अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ के आदेशानुसार घाघरजानी में जमीन दखल को लेकर शुक्रवार को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा घटना स्थल पर जाकर कार्यवाही की गयी. गांव के जमाबंदी नंबर 17 स्थित 18 बीघा नौ कट्ठा एक धूर जमीन की मालकिन मकु हांसदा है. जिसमें विपक्षी किशुन टुडू, जोगेश टुडू, श्रीजल टुडू एवं मुंशी टुडू का एसपीटी एक्ट 1949 के तहत जमीन में अधिकार नहीं बनता है. इसे लेकर शुक्रवार को दंडाधिकारी अरबिंद कुमार, अंचल निरीक्षक शिवशंकर कापरी, राजस्व कर्मचारी डाक्टर टुडू व अंचल अमीन मंजुर हुसैन ने मकु हांसदा से आवश्यक जानकारी ली. विदित हो कि जमीन की रैयत चुनकु हांसदा के नाम से है. जिसकी परपोती मकु हांसदा है. जबकि जमीन का उपयोग विपक्षियों द्वारा किया जा रहा था. मामले को लेकर प्रशासन की उपस्थिति में 27 मई 2010 को आदिवासी दिसोम मांझी परगना वैसी महासंघ के नेतृत्व में कुल 52 गांवों के मांझी ने निर्णय लिया था कि इस जमीन पर विपक्षियों का कोई अधिकार नहीं है.
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ओके…. जमीन दखल विवाद सुलझाने पहुंचे अधिकारी
फोटो संख्या 18- जमीन दखल दिलाने को लेकर पहुंचे अधिकारी. प्रतिनिधि, हिरणपुर अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ के आदेशानुसार घाघरजानी में जमीन दखल को लेकर शुक्रवार को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा घटना स्थल पर जाकर कार्यवाही की गयी. गांव के जमाबंदी नंबर 17 स्थित 18 बीघा नौ कट्ठा एक धूर जमीन की मालकिन […]
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