पाकुड़ . विद्युत विभाग द्वारा चलाये गये अभियान के दौरान अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग करने का मामला सामने आया. इसे लेकर थाने में विद्युत चोरी का मामला दर्ज कराया गया है. विभाग के कनीय अभियंता ज्ञानचंद के लिखित शिकायत पर पुलिस ने थाना कांड संख्या 52/15 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत चांचकी गांव निवासी मो यासुफ अली को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. शिकायत के मुताबिक मो यासुफ द्वारा अवैध तरीके से कनेक्शन लेकर आठ एचपी का मोटर चलाया जा रहा था. जिसके कारण झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 55 हजार रुपये का आर्थिक क्षति उठाना पड़ा.
ओके… विद्युत चोरी का मामला दर्ज
पाकुड़ . विद्युत विभाग द्वारा चलाये गये अभियान के दौरान अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग करने का मामला सामने आया. इसे लेकर थाने में विद्युत चोरी का मामला दर्ज कराया गया है. विभाग के कनीय अभियंता ज्ञानचंद के लिखित शिकायत पर पुलिस ने थाना कांड संख्या 52/15 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के […]
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