संवाददाता, पाकुड़जिला जज प्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलिलें सूनने व प्राप्त साक्ष्य के आलोक में हत्यारोपित वकील हांसदा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने वकील हांसदा के विरुद्ध 25 हजार रुपये अर्थदंड का भी फैसला सुनाया. अर्थदंड की राशि चुकता नहीं करने पर दो वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी. उक्त मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीपक कुमार ओझा व अभियोजन की पक्ष की ओर से समीर कुमार मिश्रा ने पैरवी की. अभियोजक श्री मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2009 में महेशपुर थाना क्षेत्र के बासकंेद्री तलारटोला के 50 वर्षीय बाबूधन की हत्या वकील हांसदा द्वारा कर दी गयी थी. उक्त घटना को लेकर सुनोती मुर्मू के फर्द बयान पर महेशपुर थाने में कांड संख्या 14/09 भादवि की धारा 302 के तहत वकील हांसदा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.
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हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा
संवाददाता, पाकुड़जिला जज प्रथम ओम प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत ने बचाव एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दी गयी दलिलें सूनने व प्राप्त साक्ष्य के आलोक में हत्यारोपित वकील हांसदा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने वकील हांसदा के विरुद्ध 25 हजार रुपये अर्थदंड का भी फैसला सुनाया. अर्थदंड की राशि चुकता नहीं करने पर […]
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