–बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद थाने में मामला दर्ज प्रतिनिधि, पाकुडि़याप्रखंड के चुनपाड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय की पांचवीं की छात्रा के साथ बहला-फुसला कर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है. उक्त घटना को लेकर पीडि़ता के बयान पर थाने में कांड संख्या 14/15 भादवि की धारा 376, एवं पोस्को अधिनियम 2012 के तहत फलोपानी निवासी मार्शल मुर्मू को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. जानकारी के मुताबिक पीडि़ता दुमका जिले के गोपीकांदर थाना क्षेत्र की है. वह अपने चाचा के घर में रह कर पढ़ायी कर रही थी. आरोपित द्वारा तीन चार माह तक बच्ची के साथ यौन शोषण किया गया. जब वह गर्भवती हो गयी तो शादी का प्रस्ताव रखा गया. इस पर युवक पीछे हट गया. परिजनों ने पीडि़ता का इलाज रांची के सदर अस्पताल में कराया. कुछ दिनों तक पीडि़ता अनाथ आश्रम में रही. मामले की सूचना जब स्वयं सेवी संस्था ग्रीन अर्थ सोसाइटी को मिली तो पीडि़ता के परिवार के साथ रांची पहुंचे और पीडि़ता को बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ शंभुनंदन यादव एवं जिला बाल कल्याण पदाधिकारी व्यास ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद थाने में मामला दर्ज हुआ.
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ओके::नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण, मामला दर्ज
–बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद थाने में मामला दर्ज प्रतिनिधि, पाकुडि़याप्रखंड के चुनपाड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय की पांचवीं की छात्रा के साथ बहला-फुसला कर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है. उक्त घटना को लेकर पीडि़ता के बयान पर थाने में कांड संख्या 14/15 भादवि की धारा 376, एवं पोस्को अधिनियम […]
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