प्रधानाध्यापिका सहित दो को जेल

Updated at : 18 Jun 2017 4:44 AM (IST)
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प्रधानाध्यापिका सहित दो को जेल

विद्यालय में प्रतिबंधित मांस बनाये जाने का मामला पाकुड़ : सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बरतन में ही प्रतिबंधित मांस बनाये जाने मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सहित एक अन्य को जेल भेज दिया है. सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय छोटा मोहलान में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रोसा हांसदा द्वारा […]

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विद्यालय में प्रतिबंधित मांस बनाये जाने का मामला

पाकुड़ : सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बरतन में ही प्रतिबंधित मांस बनाये जाने मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापिका सहित एक अन्य को जेल भेज दिया है. सदर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय छोटा मोहलान में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रोसा हांसदा द्वारा शुक्रवार को प्रतिबंधित मांस विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन के बरतन में बनाया जा रहा था. इसे देख कर विद्यालय के बच्चों ने शोर मचाया और इसका विरोध करते हुए बगैर मध्याह्न भोजन किये ही सभी बच्चे घर वापस लौट गये और मामले की जानकारी अभिभावक को दी. अभिभावक बच्चे को लेकर समाहरणालय उपायुक्त से शिकायत करने पहुंचे थे. इसके बाद वरीय पदाधिकारियों
प्रधानाध्यापिका सहित दो…
के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी व शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ने विद्यालय पहुंच कर मामले की जांच की थी. जांच के क्रम में विद्यालय के बच्चों व अभिभावकों द्वारा यह जानकारी दी गयी थी कि गांव का ही बिरजू हांसदा प्रतिबंधित मांस को लाकर प्रधानाध्यापिका रोसा हांसदा को बनाने के लिए दिया था. रोसा हांसदा ने मध्याह्न भोजन के बरतन में ही उसे धोकर पकाना शुरू किया था. इसी मामले में पुलिस ने शनिवार को विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रोसा हांसदा व बिरजू हांसदा को जेल भेज दिया है.
बीइइओ की लिखित शिकायत पर हुआ मामला दर्ज : प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राम नरेश राम ने थाने में जांच के पश्चात एक लिखित आवेदन दिया है. इसमें उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा अधीक्षक से उन्हें फोन पर विद्यालय में प्रतिबंधित मांस बनाये जाने मामले की जांच करने का निर्देश दिया था. इसके बाद विद्यालय में पहुंच कर मामले की जांच की गयी. जांच में स्पष्ट हुआ है कि गांव के बिरजू हांसदा ने विद्यालय के प्रधानाध्यापिका को प्रतिबंधित मांस बनाने के लिए दिया था. जिसके बाद प्रधानाध्यापिका ने उसे विद्यालय में ही बनाना शुरू किया था. इसका विरोध विद्यालय के बच्चों व अभिभावकों ने किया था. बीइइओ के लिखित आवेदन पर थाना कांड संख्या 65/17 भादवि की धारा 153ए, 295ए/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्या कहते हैं एसपी
एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णवाल ने कहा कि मामले की शिकायत मिली थी. शिक्षा विभाग की ओर से लिखित आवेदन भी दिया गया है. इसके तहत कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापिका व एक अन्य ग्रामीण काे जेल भेजा गया है. पुलिस मामले की आगे भी जांच कर रही है.
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