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लोहरदगा शहर में चला रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ,जागरूकता अभियान

Updated at : 06 Nov 2025 9:46 PM (IST)
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लोहरदगा शहर में चला रफ्तार घटाओ, सुरक्षा बढ़ाओ,जागरूकता अभियान

परिवहन विभाग, रांची के निर्देशानुसार रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ योजना के बारे में लोहरदगा के बरवा टोली चौक में लोगों को बताया गया.

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फोटो. बगैर हेलमेट के वाहन चालकों को हिदायत देते परिवहन विभाग के लोग

लोहरदगा. परिवहन विभाग, रांची के निर्देशानुसार रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ योजना के बारे में लोहरदगा के बरवा टोली चौक में लोगों को बताया गया. बताया गया कि वाहन को उनकी गति सीमा के अंदर ही चलायें, इससे ज़रूरत पड़ने पर वाहन को रोकने तथा नियंत्रित करने का पर्याप्त समय मिलता है. नियंत्रित गति सीमा से बाहर वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 183 के तहत आपको दंड भरना पड़ सकता है. सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर चालक को मोटरयान तो अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत पहले अपराध के लिए पांच हज़ार रुपये या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जायेगा. साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें. जागरूकता अभियान के दौरान सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक, रोड सेफ्टी पंपलेट एवं रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ पंपलेट का भी वितरण किया गया. मौके पर जिला सड़क सुरक्षा कि टीम मौजूद थी. बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों को खास हिदायत दी गयी. मौके पर कई पुलिस के जवान भी बगैर हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाते रोके गये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH NATH

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By VIKASH NATH

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