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छात्र-छात्राओं को दिलायी गयी शपथ, कानूनी प्रावधानों की दी गयी जानकारी

Updated at : 27 Nov 2025 9:06 PM (IST)
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छात्र-छात्राओं को दिलायी गयी शपथ, कानूनी प्रावधानों की दी गयी जानकारी

छात्र-छात्राओं को दिलायी गयी शपथ, कानूनी प्रावधानों की दी गयी जानकारी

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सेन्हा़ प्रखंड क्षेत्र के मुर्की तोड़ार पंचायत अंतर्गत तोड़ार ग्राम में झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया. डालसा अध्यक्ष सह प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्रा एवं सचिव राजेश कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में पीएलवी पुनु देवी ने छात्र-छात्राओं को बाल श्रम और बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलायी. पुनु देवी ने बताया कि बच्चों से मजदूरी कराना तथा बाल विवाह कराना कानूनन गंभीर अपराध है, इसके लिए सरकार ने सख्त कानून बनाये हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के नियमानुसार लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 22 वर्ष निर्धारित है. इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का अवसर देना है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसके लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जरूरतमंद बच्चों के लिए न्यायालय में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है. साथ ही शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सहायता के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें. मौके पर पीएलवी प्रियांशु यादव, दीपिका कुमारी, सोहैल परवेज, रबिया खातून, प्रीति कुमारी, सलेहा खातून, नेहा कुमारी, जितेश यादव, सानिया खातून समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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