बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

Updated at : 12 Jun 2016 8:41 AM (IST)
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बाल श्रम निषेध दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

लोहरदगा़ : विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष प्रवास कुमार सिंह के मार्ग दर्शन में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया़ जिला बाल संरक्षण कार्यालय में आयोजित इस शिविर में स्थायी लोक अदालत के युगल किशोर प्रसाद, अधिवक्ता देवाशीष […]

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लोहरदगा़ : विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष प्रवास कुमार सिंह के मार्ग दर्शन में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया़ जिला बाल संरक्षण कार्यालय में आयोजित इस शिविर में स्थायी लोक अदालत के युगल किशोर प्रसाद, अधिवक्ता देवाशीष कार एवं गौतम देवघरिया ने बाल श्रम अधिनियम 1986 के प्रावधानों की जानकारी दी. बताया कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से 18 प्रकार के कार्यों में मजदूरी कराने की मनाही है एवं 21 प्रकार के कार्यों में पाबंदी है.
इसका उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. जो व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता है, उसे दंडित किया जा सकता है. उन्होंने बंधुआ मजदूरी एवं ठेका श्रम से संबंधित कानून एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में हुए संशोधन की भी जानकारी दी. उन्होंने बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी़
मौके पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, पीओआइसी अनुरंजन कुमार, परवेज आलम, जरीना खातून, पारा लिगल वोलेंटियर्स, व्यवहार न्यायालय कर्मी सहित अन्य मौजूद थे.
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