एक को उम्र कैद
Updated at : 06 Mar 2016 1:27 AM (IST)
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शिवचरण हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला कोर्ट ने डायन बिसाही के आरोप में की गयी हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि को रिह करने का आदेश दिया है़ इसके अलावा जुर्माना भी लगाया है़ लोहरदगा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार सिंह की अदालत ने […]
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शिवचरण हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने डायन बिसाही के आरोप में की गयी हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, जबकि को रिह करने का आदेश दिया है़ इसके अलावा जुर्माना भी लगाया है़
लोहरदगा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार सिंह की अदालत ने डायन बिसाही के एक मामले में छह लोगों को सजा सुनायी. इनमें एक को उम्र कैद की सजा हुई. अदालत ने कुल 14 आरोपियों में से आठ को रिहा करने का आदेश दिया. अदालत ने संजय उरांव, सुखराम लोहरा, नारायण भगत, लक्ष्मण साहू एवं अजंता देवी की जमानत खारिज करते हुए जेल भेज दिया गया़ न्यायालय ने संजय उरांव, सुखराम लोहरा, नारायण भगत, लक्ष्मण साहू और अजंता देवी को दस वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दस माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
न्यायालय ने अभियुक्त फेकन उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इन्हें 10 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा दी गयी है. ज्ञात हो कि किस्को थाना क्षेत्र के हुआहार में 30 मई 2005 को शिवचरण उरांव की इन लोगों ने डायन बिसाही का आरोप लगा कर हत्या कर दी थी़
इस संबंध में किस्को थाना में कांड संख्या 22-2005 और एसटी 113-2006 के तहत केस चल रहा था. अदालत ने लोचन भगत, झलकू बड़ाइक, जमहीर अंसारी, रामकिशोर भगत, चंपा कुमारी, बुधवा उरांव, सीताराम साहू, जीतन साहू को रिहा करने का आदेश दिया. इस मामले में अधिवक्ता मुरारी लाल अग्रवाल, राकेश अखौरी, अजीत कुमार सिंह, तौसिफ मेराज एवं प्रवीण भारती ने बचाव पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लिया़
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