104 वादों का निष्पादन

Published at :12 Apr 2015 9:37 AM (IST)
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104 वादों का निष्पादन

व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी लोहरदगा : राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उदघाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कांत सहाय ने दीप प्रज्जवलित कर किया. मुकदमों की अलग-अलग प्रकृति एवं पक्षकारों की सुविधा के […]

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व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगी
लोहरदगा : राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उदघाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु कांत सहाय ने दीप प्रज्जवलित कर किया. मुकदमों की अलग-अलग प्रकृति एवं पक्षकारों की सुविधा के लिए दो बेंचों का गठन किया गया था. बेंच संख्या एक में पारिवारिक विवाद एवं बेंच नंबर दो में श्रम विवाद के लिए गठित किया गया था, जिसके पीठासीन पदाधिकारी जिला जज अनिल कुमार सिंह एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रंजीत कुमार थे.
मौके पर कु टुंब न्यायालय के एक मामले में मुस्तफा अंसारी एवं सईदा खातून के बीच रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉजुगल राइट के तहत विवाद को सुलझाया गया. जिससे दोनों पति-पत्नी सुख चैन से रह सकें. लोक अदालत में 104 मुकदमों का निबटारा किया गया. पीडीजे विष्णु कांत सहाय ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया में उलङो लोगों के लिए किया गया है. इस अदालत में पक्षकारों को कोई फीस नहीं देना पड़ता है तथा मामलों का निष्पादन समझौते के आधार पर किया जाता ह.ै जिससे दोनों पक्षों की जीत होती है.
न्यायालीय प्रक्रिया में एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है, लेकिन लोक अदालत में न तो कोई हारता है और न ही कोई जीतता है, बल्कि समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाता है. निबटाये गये विवादों में पारिवारिक मामले एवं श्रम से संबंधित मामले शामिल थे. मौके पर अधिवक्ता प्रमोद कुमार पुजारी, एफ रहमान, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रंजित कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव गुलाम हैदर, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एसएन सिकदर, न्यायिक दंडाधिकारी शंकर कुमार महाराज, शेखर कुमार, बक्शी ब्रजकिशोर प्रसाद, एपीपीजे भोला प्रसाद, कपिलदेव सामद, श्रम अधीक्षक वैभवमनी त्रिपाठी सहित अधिवक्ता, विभागों के पदाधिकारी, पक्षकार तथा व्यवहार न्यायालय के एवं अन्य विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे.
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