बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बैठक एक सितंबर को

Updated:
विज्ञापन
बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बैठक एक सितंबर को

बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बैठक एक सितंबर को

विज्ञापन

लातेहार. जिले के महुआडांड़ के अनुमंडल कार्यालय के सभागार में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला सह बैठक एक सितंबर को आयोजित की गयी है़ यह जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी विपिन कुमार दुबे ने दी. श्री दुबे ने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है. लड़कों की 21 वर्ष तथा लड़कियों की 18 वर्ष से पहले विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है. बाल विवाह में भाग लेने वाला हर एक शख्स इसके लिए दोषी माना जाता है. उन्होंने बताया कि एक सितंबर को महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं प्रखंड के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी. बैठक में बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयास एवं उपायों पर चर्चा की जायेगी. जबकि दो सितंबर को गारू तथा सरयु प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं प्रबुद्धजनों के साथ बैठक सह कार्यशाला आयोजित की जायेगी. उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र के तीनों प्रखंडों के जिला परिषद सदस्य, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी पंचायत के मुखिया समेत सभी ग्राम प्रधान को इस कार्यशाला में भाग लेने की अपील की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Shailesh Ambashtha

लेखक के बारे में

By Shailesh Ambashtha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola