पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Published by : SHAILESH AMBASHTHA Updated At : 26 May 2026 9:43 PM
पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी शंभू प्रसाद (निवासी मनिका) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 06/2024, भादवि की धारा 302 के तहत सुनवाई करते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 6 फरवरी 2024 की रात करीब 11 बजे शंभू प्रसाद अपनी पत्नी की हत्या कर घर से फरार हो गया था. घटना की जानकारी शंभू के बच्चों ने स्थानीय चौकीदार हरिचरण मांझी को दी थी. बच्चों ने बताया था कि उनके माता-पिता के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. 6 फरवरी की रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था, इसके बाद बच्चे अपने कमरे में सोने चले गये थे. इसी बीच आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी और भाग निकला. चौकीदार के बयान पर मनिका थाने में मामला दर्ज किया गया था, इसके बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया है. दो कारों में सीधी भिड़ंत, महिला व बच्चे समेत पांच घायल
बेतला. बेतला-गारू मुख्य मार्ग पर बेतला नेशनल पार्क के समीप बैगा पानी स्थित तीखे मोड़ पर दो कारों के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गयी. इस हादसे में दोनों वाहनों पर सवार एक महिला और एक बच्चे समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. घायलों में महिला व बच्चे की स्थिति नाजुक बतायी जा रही है. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जानकारी के अनुसार, एक वैगनआर जेएच 10बीडब्ल्यू 1358 तथा एस-क्रॉस यूपी 17एल-4696 कार टर्निंग प्वाइंट पर आपस में टकरा गयी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यूपी नंबर की कार से अमित सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ ओडिशा से गोरखपुर लौट रहे थे. हादसे में कार चला रहे अमित सिंह के हाथ में चोट आयी है, जबकि उनके परिवार के सदस्य भी घायल हुए हैं. वहीं, झारखंड नंबर की वैगनआर में सवार चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, इनमें एक महिला और एक बच्चा की हालत गंभीर बतायी जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही बरवाडीह पुलिस मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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