गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने जान-माल की रक्षा की गुहार लगायी

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ने जान-माल की रक्षा की गुहार लगायी
लातेहार. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने गैंगस्टर सुजीत कुमार सिन्हा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए साहिबगंज जेल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगने का आदेश पारित किया है. आवेदक के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी श्री जैन की अदालत में विचाराधीन जी आर वाद संख्या 318/ 20 में एक आवेदन दाखिल कर बताया है कि उनके मोवक्किल को बेवजह एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे उनकी जान-माल की क्षति होने की संभावना है. श्री कुमार ने बताया कि जेल में बंद उनके मोवक्किल की जान-माल की हिफाजत की संवैधानिक जवाबदेही सरकार पर है. उन्होंने आगे बताया कि मोवक्किल के परिजनों ने यह सूचना दी है कि बंदी को साहिबगंज जेल से अन्यत्र भेजने की तैयारी चल रही है और रास्ते में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है. दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने साहिबगंज जेल प्रबंधन से प्रतिवेदन तलब किया है. मालूम हो पिछले वर्ष गैंगस्टर अमन साहू को रायगढ़ जेल से झारखंड लाने के क्रम में पुलिस मुठभेड़ में जान गंवानी पड़ी थी. उक्त घटना के बाद जेल से स्थानांतरण होने वाले बंदियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गयी है.
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