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अनुपस्थित रहनेवाले नौ कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 24 May 2024 8:22 PM (IST)
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अनुपस्थित रहनेवाले नौ कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

लोकसभा चुनाव में मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नौ कर्मियों को बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

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लातेहार. लोकसभा चुनाव में मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नौ कर्मियों को बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. कार्मिक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी उदय कुमार के आवेदन पर उक्त कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गरिमा सिंह द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 के तहत कर्मियों को विभिन्न कोटि के मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था. उपायुक्त के निर्देश पर अनुराग राजेंद्र उरांव टाइपिस्ट, वन प्रमंडल पदाधिकारी सामाजिक वानिकी (प्रथम मतदान पदाधिकारी), अनिल कुमार सहायक अध्यापक उमवि बारा, प्रखंड बारियातू (तृतीय मतदान पदाधिकारी), मुनेश्वर राम नगेसिया सहायक अध्यापक उप्रावि डोगाडीहपाठ, प्रखंड महुआडांड़ (तृतीय मतदान पदाधिकारी), प्रभात कुमार सहायक अध्यापक उमवि मांजर प्रखंड लातेहार (द्वितीय मतदान पदाधिकारी), बीरबल उरांव सहायक अध्यापक उप्रावि लावागड़ा प्रखंड लातेहार (तृतीय मतदान पदाधिकारी), जनेश्वर सिंह सहायक अध्यापक उमवि कचनपुर प्रखंड बरवाडीह (द्वितीय मतदान पदाधिकारी), अशोक बृजिया अनुसेवक राजकीय प्लस टू उच्च विद्यालय नेतरहाट प्रखंड महुआडांड़ (तृतीय मतदान पदाधिकारी), महीपत सिंह सहायक शिक्षक मवि गाड़ी प्रखंड बरवाडीह (पीठासीन पदाधिकारी), राजेंद्र करमाली इपी मजदूर तेतरियाखाड़ कोयला परियोजना बालूमाथ (तृतीय मतदान पदाधिकारी) के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134, भादवि की धारा 187 व 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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