हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Published at :05 Mar 2014 4:02 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों पर दोष साबित होने के उपरांत उन्हें सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. बालूमाथ थाना कांड संख्या 65/2007 के आरोपी जगरनाथ सिंह, संत सिंह, बसंत सिंह एवं कृष्णा सिंह ने ओझा-गुनी का […]

विज्ञापन

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों पर दोष साबित होने के उपरांत उन्हें सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. बालूमाथ थाना कांड संख्या 65/2007 के आरोपी जगरनाथ सिंह, संत सिंह, बसंत सिंह एवं कृष्णा सिंह ने ओझा-गुनी का आरोप लगा कर जमुना ठाकुर की सरेआम हत्या कर दी थी. उक्त मामले का विचारण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सत्रवाद 61/2008 के तहत चल रहा था.

अदालत ने विचारण के दौरान आरोपी संत सिंह, बसंत सिंह तथा कृष्णा सिंह को भादवि की धारा 302/3 के तहत आरोपी ठहराया. जबकि जगरनाथ सिंह के ऊपर लगा अभियोग साबित नहीं हो सका. अदालत ने तीनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जबकि जगरनाथ सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं कर पाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा होगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola