हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों पर दोष साबित होने के उपरांत उन्हें सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. बालूमाथ थाना कांड संख्या 65/2007 के आरोपी जगरनाथ सिंह, संत सिंह, बसंत सिंह एवं कृष्णा सिंह ने ओझा-गुनी का […]
लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों पर दोष साबित होने के उपरांत उन्हें सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. बालूमाथ थाना कांड संख्या 65/2007 के आरोपी जगरनाथ सिंह, संत सिंह, बसंत सिंह एवं कृष्णा सिंह ने ओझा-गुनी का आरोप लगा कर जमुना ठाकुर की सरेआम हत्या कर दी थी. उक्त मामले का विचारण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सत्रवाद 61/2008 के तहत चल रहा था.
अदालत ने विचारण के दौरान आरोपी संत सिंह, बसंत सिंह तथा कृष्णा सिंह को भादवि की धारा 302/3 के तहत आरोपी ठहराया. जबकि जगरनाथ सिंह के ऊपर लगा अभियोग साबित नहीं हो सका. अदालत ने तीनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जबकि जगरनाथ सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं कर पाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा होगी.
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