राजस्व कर्मी, पत्नी व पुत्र पर एफआइआर का आदेश
Updated at : 03 Mar 2017 8:03 AM (IST)
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लातेहार : टोरी-शिवपुर रेलवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण के मुआवजा वितरण में हुई रिश्वतखोरी की सूचना प्रभात खबर में छपने के बाद उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने गंभीरता से लिया है. उन्होंने उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया. श्री सिंह के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने बुधवार को बालूमाथ […]
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लातेहार : टोरी-शिवपुर रेलवे परियोजना के भूमि अधिग्रहण के मुआवजा वितरण में हुई रिश्वतखोरी की सूचना प्रभात खबर में छपने के बाद उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने गंभीरता से लिया है.
उन्होंने उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया. श्री सिंह के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने बुधवार को बालूमाथ अंचल कार्यालय के दस्तावेजों को खंगाला और भारतीय स्टेट बैंक भैसादोन शाखा में जाकर मुआवजा राशि का भुगतान किये गये रैयतों के संबंधित खाताओं की जांच की.
गुरुवार को जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी गयी़ जांच रिपोर्ट आने के बाद उपायुक्त श्री गुप्ता ने बालूमाथ अंचल के हल्का 12 नंबर के राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार महली, उसकी पत्नी वीणा देवी, पुत्र मुकेश महली एवं पूर्व अमीन सुरेश महतो व दर्जन भर अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
उपायुक्त ने उक्त दोनों कार्यालयों के कर्मियों को अन्यत्र पदस्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि जांच कार्य प्रभावित नहीं हो.गुरुवार को प्रेस वार्ता में उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने इस आशय की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कर्मचारी सुनील महली की संपत्ति की जांच करने के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया जा चुका है. वहीं गिरफ्तारी के लिए एसपी को निर्देश दिया गया है.
दोषी नहीं बख्शे जायेंगे : डीसी
उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच कर इस रिश्वत कांड से जुड़े अंतिम व्यक्ति पर भी मुकदमा दायर किया जायेगा. उपायुक्त ने पूछे जाने पर कहा कि इस रिश्वत कांड में अंचल कार्यालय बालूमाथ एवं भू अर्जन कार्यालय कर्मी की संदिग्ध भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है. जांच के बाद सब सामने आ जायेगा. उन्होंने कहा कि अगर इस कांड में किसी वरीय अधिकारी की भूमिका रहेगी, तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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